नेशनल पेंशन स्कीम अपडेट दिसंबर 2018
नेशनल पेंशन स्कीम वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी जिसके पश्चात वर्ष 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सरकारी नॉकरी जॉइन करने वाले कर्मचारी नई पेंशन योजना के दायरे में आ गए थे। वर्ष 2004 से ही केंद्रीय कर्मचारी इस पेंशन स्कीम से उत्साहित नही थे क्योंकि इस पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपनी बेसिक पे तथा महंगाई भत्ते का 10% कंट्रीब्यूट करना होता है। इसके विपरीत पुरानी पेंशन स्कीम में किसी भी कॉन्ट्रिब्यूशन की आवश्यकता नही पड़ती थी।
केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा केंद्र सरकार भी 10% कर्मचारी के पेंशन फण्ड में कंट्रीब्यूट करती है। नेशनल पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रिब्यूशन करने के कारण केंद्रीय कर्मचारियों ने समय समय पर National Pension Scheme में सुधार के लिए मांग रखी। वर्ष 2018 में वित्त मंत्रालय ने नेशनल पेंशन में कुछ बदलाव किए ताकि इस पेंशन स्कीम को केंद्रीय कर्मचारियों तथा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आकर्षित बनाया जा सके।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि दिसंबर 2018 में नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव के लिए कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है।
National Pension Scheme में ये बदलाव अप्रैल 2019 से लागू होंगे।
आइए अब बात करते है उन बदलाव के बारे में जो अप्रैल 2019 से लागू होंगे।
National Pension Scheme December 2018 Updates 2018
1. National Pension Scheme में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव केंद्र सरकार के कॉन्ट्रिब्यूशन को लेकर हुआ जिसने केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित रूप से खुश किया। नए अपडेट अनुसार, केंद्रीय सरकार नेशन पेंशन स्कीम में 10% की बजाय 14% कंट्रीब्यूट करेगी यानी कर्मचारियों को 4% का लाभ होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह अपडेट नेशनल पेंशन स्कीम के टियर1 में होगा जिसमें केंद्र सरकार NPS सब्सक्राइबर के पेंशन फण्ड में निवेश करती थी।
2. NPS सब्सक्राइबर ग्रॉस इनकम से 10% इनकम टैक्स में डिडक्शन प्राप्त कर सकेंगे। यह 10% डिडक्शन सेक्शन 80 CCD (1) के तहत मिलेगा तथा यह 1,50000 रुपये तक की सेविंग के अंदर ही होगा।
3. 10% डिडक्शन के अतिरिक्त NPS टियर 1 सब्सक्राइबर 50,000 रुपये तक के इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80 CCD (1B) के तहत इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकेंगे। यह डिडक्शन सेक्शन 80 C में 150000 रुपये की सीमा से अतिरिक्त होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह छूट केवल NPS टियर 1 सब्सक्राइबर को मिलेगी जिसके अन्तरगत केंद्रीय कर्मचारी आते है।
4. दिसंबर 2018 में NPS से लम्प सम अमाउंट निकालने पर लगने वाले इनकम टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव हुआ। दिसंबर 2018 से पहले, जब मैच्यूरिटी के समय केंद्रीय कर्मचारी पेंशन फण्ड में जमा राशि का 60% पैसा निकाल पाते थे जिसमें 40% टैक्स फ्री होता था तथा 20% पर इनकम टैक्स लगता था। दिसंबर 2018 में नेशनल पेंशन स्कीम में हुए बदलाव अनुसार पूरा 60% लम्प सम अमाउंट टैक्स फ्री होगा तथा 40% शेष अमाउंट जो annuity के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा उससे आने वाले रिटर्न पर ही इनकम टैक्स लगेगा।
5. पांचवा तथा अंतिम बदलाव पेंशन फण्ड को इन्वेस्टमेंट के सम्बंध में हुआ। इस बदलाव से पहले नेशनल पेंशन स्कीम में सब्सक्राइबर के फण्ड को NSDL के फण्ड मैनेजर इन्वेस्ट करते थे तथा PFRDA इन फण्ड मैनेजर को गाइडलाइन्स जारी करता था। NPS सब्सक्राइबर को पेंशन फण्ड या इक्विटी चुनने का अधिकार नही था। इस बदलाव के पश्चात NPS सब्सक्राइबर वर्ष में एक बार अपनी इच्छानुसार फण्ड चुनकर उसमें निवेश कर सकते है। ऐसा करने के लिए उन्हें PFRDA को एक फॉर्म सबमिट करना होगा जिसमें निवेश से सम्बंधित पूरी जानकारी सबमिट करनी होगी।
दिसंबर 2018 अपडेट के पश्चात नेशनल पेंशन स्कीम निवेशकों के लिए काफी आकर्षक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गयी है। केंद्रीय कर्मचारी भी केंद्र सरकार के इस बदलाव के बाद काफी खुश है। इस बदलाव से उन्हें सरकार की तरफ से 4% अतिरिक्त कॉन्ट्रिब्यूशन मिलेगा तथा टैक्स में भी काफी छूट मिलेगी।
यदि आपको नेशनल पेंशन स्कीम से सम्बंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।
Post Credits : foujiadda.com
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पोस्ट पूरा पढने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.