म्यूच्यूअ फण्ड नॉमिनी एक तरह से म्यूच्यूअल फण्ड के निवेशक का वारिस होता है,वास्तव में Mutual Fund Nominee वह व्यक्ति होता है, जिसे म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक के किसी दुर्घटना वश मृत्यु हो जाने की दशा में उस म्यूच्यूअल फण्ड में जमा धन को दे दिया जाता है.
तो आज के इस पोस्ट में मै आपसे इसी Mutual Fund Nominee के बारे में डिटेल में बात करने वाला हु, इस पोस्ट में हम जानेंगे कि – म्यूच्यूअल फण्ड नॉमिनेशन क्या होता है? और म्यूच्यूअल फण्ड में नॉमिनी जोड़ना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और आप म्यूच्यूअल फण्ड में नॉमिनी कैसे जोड़ सकते है?
सबसे पहले बात करते है ?
नॉमिनेशन का अर्थ
नॉमिनेशन (Nomination) एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है – वारिस का नाम जोड़ना, नामांकित करना, और
म्यूच्यूअल फण्ड नॉमिनी का अर्थ
Mutual Fund Nominee का मतलब है – म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक द्वारा म्यूच्यूअल फण्ड में जमा धनराशी के लिए वारिस,
म्यूच्यूअल फण्ड नॉमिनेशन का अर्थ –
म्यूच्यूअल फण्ड मे जमा धनराशी के लिए वारिस का नाम उस म्यूच्यूअल फण्ड में जोड़ने की प्रक्रिया को ही म्यूच्यूअल फण्ड नॉमिनेशन कहा जाता है,
म्यूच्यूअल फण्ड नॉमिनेशन के लिए SEBI का नियम
SEBI Mutual Funds Regulation 1996 में बताये 29 (A) के नियमानुसार, सभी म्यूच्यूअल फण्ड कम्पनी द्वारा नॉमिनी जोड़ने की सुविधा दी जाती है, और इस तरह म्यूच्यूअल फण्ड में जमा धनराशी को म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक की मृत्यु की दशा में उसके नॉमिनी को ही दी जाती है,
Mutual Fund में Nominee जोड़ना इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
Mutual Fund में Nominee जोड़ना इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योकि – सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई व्यकित जो म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश करता है, और वह नॉमिनी का नाम उस म्यूच्यूअल फण्ड में रजिस्टर नहीं करता है,
तो उस म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक के मौत के बाद निवेश का पैसा उसके उचित उत्तराधिकारियो को मिलने में बहुत काफी सारी समस्या आ सकती है,
तो किसी अनहोनी की दशा में, म्यूच्यूअल फण्ड निवेश का पैसा उसके उत्तराधिकारियों को ही मिले इसके लिए बहुत जरुरी है कि म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक समय रहते ही म्यूच्यूअल फण्ड में नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन करे,
दूसरी बात ये कि Mutual Fund Nominee को रजिस्टर करना बहुत सिम्पल तरीका होता है,
आइए जानते है कि – आप किसको नॉमिनी के रूप में रजिस्टर कर सकते है और कैसे ?
Mutual Fund Nominee कौन हो सकता है ?
ध्यान दीजिए की सेबी द्वारा बनाये नियमानुसार निम्न व्यक्ति में से कोई भी आपके म्यूच्यूअल फण्ड निवेश का नॉमिनी व्यक्ति हो सकता है –
१) अकेला व्यक्ति, जिसकी उम्र १८ साल से अधिक हो,
२) व्यकित की उम्र 18 साल से कम हो, उसे भी नॉमिनी बनाया जा सकता है,(लेकिन इसके लिए, माँ और पिताजी की सहमती लेनी पड़ती है,)
३) Mutual Fund Nominee कोई NRI भी हो सकता है,
४) Mutual Fund Nominee के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट /स्टेट गवर्मेंट आदि,
म्यूच्यूअल फण्ड नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन कैसे करे ?
Mutual Fund Nominee दो प्रकार से रजिस्टर कराया जा सकता है –
- ऑनलाइन (ONLINE) – वेबसाइट/मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से
- ऑफलाइन (Offline) – म्यूच्यूअल फण्ड के ऑफिस जाकर नॉमिनी फॉर्म भर के
Mutual Fund Nominee online Registration – म्यूच्यूअल फण्ड में ऑनलाइन नॉमिनी REGISTRATION, करने के लिए,आपने जिस म्यूच्यूअल फण्ड से ये प्लान ख़रीदा है, उसकी वेबसाइट पर जाने के बाद अपने अकाउंट में लाग इन करके आप अपनी प्रोफाइल में एडिट के विकल्प में जाकर भी Mutual Fund Nominee का रजिस्ट्रेशन कर सकते है,
अगर आपको नॉमिनी रजिस्ट्रेशन करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप म्यूच्यूअल फण्ड के कस्टमर केयर पर कॉल करके भी सहायता ले सकते है, इसके आलावा आप उस म्यूच्यूअल फण्ड के नजदीकी ऑफिस पर जाकर, ऑनलाइन नॉमिनी रजिस्ट्रेशन के बारे में हेल्प ले सकते है,
Mutual Fund Nominee Offline Registration – म्यूच्यूअल फण्ड में ऑफलाइन नॉमिनी REGISTRATION, करने के लिए, आपको म्यूच्यूअल फण्ड के नजदीकी ऑफिस पर जाकर एक नॉमिनी का फॉर्म भरना होगा,
और इस तरह आप म्यूच्यूअल फण्ड में नॉमिनी रजिस्ट्रेशन कर सकते है.
इसे भी पढ़े –
- MUTUAL FUND – हिंदी गाइड पार्ट -1
- History of Mutual Fund – हिंदी गाइड पार्ट -2
- म्यूच्यूअल फण्ड के फायदे -हिंदी गाइड पार्ट -3
- म्यूच्यूअल फण्ड कैसे बनाया जाता है- हिंदी गाइड पार्ट -4
- म्यूच्यूअल फण्ड में NAV क्या होता है ? हिंदी गाइड पार्ट -5
- Types of Mutual Fund- हिंदी गाइड पार्ट 6
- म्यूच्यूअल फण्ड में जमा पैसा कैसे निकाले -हिंदी गाइड पार्ट 7