Mutual Fund Tax की जानकारी हिंदी में

Mutual Fund Tax की जानकारी हिंदी में

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Mutual Fund Tax Ki Jaankari Hindi Me,

Mutual Fund Tax मुख्य रूप से म्यूच्यूअल फण्ड निवेश में दो टैक्स लगते है, पहला – शोर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स,

1 फरवरी 2018 से पहले सिर्फ short term capital gain tax ही लगता था, और Long term capital gain tax नहीं लगता था,

लेकिन अब जबकि 1 फरवरी 2018 से नियमो में बदलाव कर दिया गया है, और अब म्यूच्यूअल फण्ड में शोर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ mutual fund tax नियमो में long term capital gain tax भी लगा दिया गया है.

तो आइए आज के इस पोस्ट में हम म्यूच्यूअल फण्ड टैक्स के बारे डिटेल में समझने की कोशिश करते है, इस पोस्ट में हम जानेंगे कि –

  • म्यूच्यूअल फण्ड पर क़िस तरह के टैक्स लगते है?
  • म्यूच्यूअल फण्ड में किस तरह के टैक्स नहीं लगते है?
  • नया mutual fund tax नियम क्या है ?
  • टैक्स लगने की क्या क्या नियम और शर्ते है ?
  • म्यूच्यूअल फण्ड में टैक्स की क्या क्या छुट है ?

म्यूच्यूअल फण्ड पर कैपिटल गेन टैक्स

Mutual fund Tax की बात की जाये तो जैसे मैंने पहले कहा, म्यूच्यूअल फण्ड निवेश पर सीधे तौर पर आपको मुख्य रूप से दो टैक्स लगते है, जिन्हें आपको चुकाना होता है,

  1. Short Term Capital Gain Tax

शोर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर है -15 प्रतिशत,

अब सवाल है किस म्यूच्यूअल फण्ड निवेश को शोर्ट टर्म कैपिटल गेन के योग्य माना जायेगा ? तो इसका जवाब है –

EQUITY MUTUAL FUND और BALANCED MUTUAL FUND के केस में शोर्ट टर्म का मतलब है – 12 महीने से कम समय के भीतर ही म्यूच्यूअल फण्ड को ख़रीदा गया और बेच दिया गया.

जबकि DEBT MUTUAL FUND के केस में शोर्ट टर्म का मतलब है – 36 महीने से कम समय के भीतर ही म्यूच्यूअल फण्ड को ख़रीदा गया और बेच दिया गया.

ELSS FUND के CASE में Short Term Capital Gain Tax नहीं लगता, बल्कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही लगता है, क्योकि इसे आप 3 साल के बाद ही बेचते है,

  1. Long Term Capital Gain Tax

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर है –20 प्रतिशत (इंडेक्सेशन को एडजस्ट करके) और 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री है,

इंडेक्सेशन को समझने के लिए he Cost Inflation Index (CII) को समझना होगा.

अब सवाल है किस म्यूच्यूअल फण्ड निवेश को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के योग्य माना जायेगा ? तो इसका जवाब है –

EQUITY MUTUAL FUND और BALANCED MUTUAL FUND के केस में लॉन्ग टर्म का मतलब है – अगर म्यूच्यूअल फण्ड को 12 महीने से अधिक समय तक होल्ड किया गया है यानि म्यूच्यूअल फण्ड को खरीदने के 12 महीने बाद उसे बेचा गया है, तो ऐसे केस में LONG TERM CAPITAL GAIN TAX लगता है,

जबकि DEBT MUTUAL FUND के केस में लॉन्ग टर्म का मतलब है – म्यूच्यूअल फण्ड को 36 महीने से अधिक समय तक के लिए होल्ड किया गया है.

ELSS FUND के CASE में सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही लगता है, क्योकि इसे आप 3 साल के बाद ही बेचते है,

म्यूच्यूअल फण्ड पर लगने वाले दुसरे TAX

ध्यान दीजिए कि म्यूच्यूअल फण्ड में कैपिटल गेन के आलावा भी कुछ एनी TAX लगते है, जो आपके म्यूच्यूअल फण्ड निवेश से मिलने वाले लाभ या जब आप आप म्यूच्यूअल फण्ड निवेश को बेचते है तो देना होता है, ऐसे तीन टैक्स है –

  1. TDS (Tax Deducted at source) – TDS सिर्फ NRI (नॉन रेजिडेंट इंडियन) के ऊपर लगता है, भारत के निवासी के म्यूच्यूअल फण्ड निवेश पर टीडीएस नहीं लगता है बल्कि DDT (Dividend Distribution Tax) लगता है.
  2. DDT (Dividend Distribution Tax) – जब कंपनी आपको डिविडेंड देती है, तो कंपनी पहले ही आपके डिविडेंड से इस टैक्स को काट कर बचा हुआ पैसा ही आपको डिविडेंड के रूप में देती है.
  3. STT (Securities Transaction Tax) – जब भी आप कोई म्यूच्यूअल फण्ड बेचते है जिसमे EQUITY का हिस्सा 65% से अधिक होता है तो उस पर म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी को STT Securities Transaction Tax चुकाना होता है, ध्यान दीजिए कि STT राशी को आपके म्यूच्यूअल फण्ड निवेश को बेचने से मिलने वाले रूपये से काट लेती है, और STT काटने के बाद बचा हुआ पैसा आपको दिया जाता है.
  4. GST (Goods and Service Tax) – म्यूच्यूअल फण्ड को 18% के हिसाब से exit लोड के रूप में gst भी चुकाना होता है, जो आपके निवेश के मूल्य से कट कर दिया जाता है, और बचा हुआ पैसा ही आपको मिलता है.

तो, दोस्तों, आज के इस पोस्ट में मैंने आपसे MUTUAL FUND TAX के बारे में बात की, इसके बारे में अन्य जानकारी AMFI की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते है,

पोस्ट के बारे में अपने सुझाव या सवाल आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, पोस्ट पूरा पढने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.

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