म्युचुअल फंड की कंप्लेन कहा ओर कैसे करे MUTUAL FUND COMPLAIN HINDI

म्युचुअल फंड की कंप्लेन कहा ओर कैसे करे

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म्युचुअल फंड की कंप्लेन कहा ओर कैसे करे

म्युचुअल फंड की कंप्लेन करने के लिए आपको SEBI (Securities Exchange Board of India) की वेबसाइट https://scores.gov.in पर विजिट करना होगा,

इस वेबसाइट पर, आप अपनी किसी भी म्यूच्यूअल फण्ड की कंप्लेन को ऑनलाइन सीधा SEBI के पास पंहुचा सकते है,

तो आज के इस पोस्ट में इसी विषय के ऊपर डिटेल में समझने की कोशिस करेंगे कि कैसे आप अपनी किसी म्यूच्यूअल फण्ड की complain अथवा शिकायत को सीधे सेबी तक पंहुचा सकते है,

आइये सबसे पहले ये समझने की कोशिस करते है कि – आपको म्यूच्यूअल फण्ड की कंप्लेंट की जरुरत क्यों होती है ?

म्युचुअल फंड की कंप्लेन की जरुरत क्यों होती है ?

म्यूच्यूअल फण्ड मूलतः एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, जो लोगो से जमा पैसे का निवेश करती है और उसका लाभ या हानी लोगो तक पहुचती है, लेकिन कई बार कंपनी और ग्राहक के बीच कुछ बातो को लेकर मतभेद हो जाते है, और ग्राहक को वैसी सेवा नहीं मिल पाती, जैसे उसे बताया गया होता है,

जैसे –

  • डिविडेंड के भुगतान न मिलने पर, अगर आपने डिविडेंड लेने का फॉर्म भरा हुआ है,
  • अकाउंट स्टेटमेंट समय से नहीं देने पर,
  • म्यूच्यूअल फण्ड बंद करने की रिक्वेस्ट देने के बावजूद , खाते से ज्यादा पैसे कट जाने पर,
  • म्यूच्यूअल फण्ड रिडेम्पशन से सम्बंधित देरी की शिकायत
  • मुतल फण्ड निवेश से सम्बंधित किसी भी तरह की समस्या, जिसका कंपनी द्वारा ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया जा रहा है,

तो  ऐसे केस में ग्राहक जब कंपनी के पास शिकायत करता है, और फिर भी ग्राहक की शिकायत का कंपनी द्वारा ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया जाता तो ऐसे केस में ग्राहक SEBI के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है,

ग्राहक की शिकायत पर कंपनी द्वारा सही तरह से जवाब दिया जाये, सेबी इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता है,

म्युचुअल फंड की कंप्लेन का प्रोसेस

  1. सबसे पहले आपको किसी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी और म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी और इनके साथ जुडी हुई कंपनियों से किसी भी तरह की शिकायत होने पर, सबसे पहले आपको उस कंपनी के हेल्प लाइन पर संपर्क करना होता है, और अगर आप अपनी शिकायत पर कंपनी द्वारा दिए जाने वाले जवाब से संतुस्ट नहीं होते है, तो अंत में आप आप सेबी के पास अपनी शिकायत कर सकते है,
  2. सेबी के पास अपनी शिकायत दर्ज करने एक लिए आपको सेबी की दूसरी वेबसाइट https://scores.gov.in पर जाना होगा,

सेबी की इस वेबसाइट SCORE (स्कोर) का फुल फॉर्म है – Sebi COmplaints REdress System

  1. इस वेबसाइट पर Right side में आपको investor corner दिखेगा,
https://scores.gov.in

https://scores.gov.in

  1. इस एरिया में आपको लाग in का विकल्प मिलेगा, अगर आप पहली बार लोग इन कर रहे है तो आपको एक नया यूजर आईडी क्रिएट करना होगा,
  2. जब आप यूजर आईडी क्रिएट कर लेते है, तो फिर आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की हेल्प से इस वेबसाइट पर लोग इन कर सकते है,.

टिप : आम तौर पर यूजर आईडी आपका ईमेल आईडी रहता है और आपको फर्स्ट टाइम पासवर्ड आपके ईमेल पर मिल जाता है,

  1. लोग इन करने के बाद आपको म्यूच्यूअल फण्ड सेक्शन में जाना होता है, और आपको कुछ और आप्शन मिलते है,

जहा आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि – आपकी कंप्लेंन किस प्रकार का है,

  1. अगर आपको अपनी शिकायत करने के लिए कोई प्रॉपर आप्शन नहीं मिलता है तो आप other सेलेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में 1000 करैक्टर में लिख सकते है,
  2. साथ ही आप संबधित डॉक्यूमेंट को भी , कंप्लेंन के साथ attach कर सकते है,
  3. और इस तरह आपकी कंप्लेंन सेबी के पास registerd हो जाती है,
  4. आपको अपने शिकायत की एक कॉपी आपके ईमेल पर भी भेज दिया जाता है,

अब सवाल आता है कि – अपने शिकायत के ऊपर होने वाले कार्यवाही को कैसे ट्रैक करे ?

 म्युचुअल फंड की कंप्लेन के ऊपर कार्यवाही का अपडेट

म्युचुअल फंड की कंप्लेन के ऊपर होने वाली कार्यवाही का अपडेट भी आप इसी वेबसाइट पर लोग इन करके भी कर सकते है,

साथ आपको आपके ईमेल पर भी जानकारी भेजी जाती है कि आपके कम्पलेंन के ऊपर क्या कार्यवाही हो रही है,

आशा है, इस पोस्ट से आप समझ पाए होंगे कि म्युचुअल फंड की कंप्लेन कैसे की जाती है, आप अपने सवाल या विचार को नीचे कमेंट में जरुर लिखिए,

पोस्ट पूरा पढने के लिए आपका धन्यवाद.


 

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2 Comments

  1. Anand December 1, 2019
  2. Anand December 1, 2019

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