म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक की असमय मृत्यु ?
म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक की असमय मृत्यु एक ऐसी घटना है, जो हर निवेशक को जरुर ध्यान में रखनी चाहिए, हम म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश इसलिए करते है कि – म्यूच्यूअल फण्ड निवेश करके हम बहुत सारा पैसा बना सके,
अब ऐसे में एक सवाल ये आता है कि म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक की असमय मृत्यु हो जाने पर म्यूच्यूअल फण्ड में जमा राशी का क्या होगा ?
तो इसका जवाब है –
ऐसे केस में दो चीजे हो सकती है –
- अगर नॉमिनी (म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक की असमय मृत्यु होने पर, राशी प्राप्त करने वाला व्यक्ति ) का नाम पहले से म्यूच्यूअल फण्ड में बताया गया है ?
अगर जवाब है – हा, तो फिर नॉमिनी द्वारा, प्रॉपर तरीके से, डेथ सेटलमेंट क्लेम करके, म्यूच्यूअल फण्ड में जमा राशी को निकाला जा सकता है, या फिर अगर नॉमिनी चाहे तो म्यूच्यूअल में जमा पैसा और उसके बदले म्यूच्यूअल फण्ड द्वारा दिए जाने वाले म्यूच्यूअल फण्ड यूनिट्स को अपने नाम से ट्रान्सफर करा सकता है,
इसके कुछ प्रोसेस है, जो इस पोस्ट में मै आपको आगे बताऊंगा,
और अगर जवाब है – नहीं, यानी म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक की असमय मृत्यु से पहले उसने अपने म्यूच्यूअल फण्ड के पास नॉमिनी का नाम रजिस्टर्ड नहीं कराया है,
तो ऐसे केस में, म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो अगर उसके उत्तराधिकारी, यानी उसकी पत्नी या पति, या फिर बेटे या बेटी द्वारा, जब तक इस धनराशी के बारे में डेथ सेटलमेंट नहीं किया जाता है, तब तक वह पैसा म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी के पास वैसे ही जमा रहेगा, और उस इन्वेस्टमेंट को म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी नार्मल इन्वेस्टमेंट मानकर म्यूच्यूअल फण्ड में जमा पैसे को अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार मार्किट में निवेशित रखेगी,
म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक की असमय मृत्यु होने पर वास्तव में म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी क्या करेगी ?
यानि, अगर किसी म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक की असमय मृत्यु हो जाती है, और उस निवेशक द्वारा म्यूच्यूअल फण्ड में जमा राशी, को निकालने के बारे में कोई भी क्लेम नहीं आता है, तो म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी खुद होके, इस निवेश का पैसा निवेशक को नहीं देगी, जब तक कोई प्रॉपर क्लेम उसके पास ना आये,
इसके आलावा, अगर म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक की असमय मृत्यु के काफी समय बाद, उसके परिवार वाले, यां उसके उत्तराधिकारियों द्वारा अगर उस म्यूच्यूअल फण्ड निवेश की राशी को निकालने के बारे में क्लेम किया जाता है, तो परिवार वालो या उत्तराधिकर्यो को कानूनी तरीके से इस बात को साबित करना होगा कि – वे उस म्यूच्यूअल फण्ड में जमा राशी के वास्तविक उत्तराधिकारी है, और उन्हें म्यूच्यूअल फण्ड में जमा Unclaimed राशी को अब दे देना चाहिए,
और अगर म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी इस क्लेम को सही मान लेती है, तो कंपनी म्यूच्यूअल फण्ड में जमा पैसे उत्तराधिकारियों को दे सकती है,
और गर अगर म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी को, उत्तराधिकारीयो द्वारा किए गए क्लेम को, वैध नहीं मानती है, तो म्यूच्यूअल फण्ड कमपनी , म्यूच्यूअल फण्ड में जमा राशी को, उत्तराधिकारियों को पैसे वापस देने से मना कर सकती है,
और ऐसे केस में उत्तराधिकारियों को कानून का सहारा लेते हुए वापस क्लेम करना होगा,
सभी म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक को अनिवार्य रूप से नॉमिनी का नाम जरुर रजिस्टर्ड कराना चाहिए,
म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक की असमय मृत्यु की दशा में म्यूच्यूअल फण्ड में जमा राशी, उसके परिवार वाले और सही व्यक्ति को सही समय पर मिल जाये, इसके लिए सभी म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक को अनिवार्य रूप से ये दो काम जरुर करने चाहिए –
- नॉमिनी का नाम, सही तरह से जरुर रजिस्टर्ड कराये,
(नाम गलत न हो, स्पेल्लिंग मिस्टेक न हो, उम्र और नॉमिनी का निवेशक के साथ सम्बन्ध, स्पस्ट रूप से बताया गया हो )
- म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक को, अपने निवेश के बारे में पूरी जानकारी अपने नॉमिनी को जरुर बताना चाहिए,
(ताकि, अगर कुछ अनहोनी घटना हो जाये तो नॉमिनी को मालूम रहे कि – मरने वाले व्यक्ति ने किस म्यूच्यूअल फण्ड में पैसे जमा किए थे, और उसे कैसे क्लेम करना है)
- सभी म्यूच्यूअल फण्ड निवेश से सम्बंधित डॉक्यूमेंट पेपर को सही तरह से सम्भाल कर रखे, ताकि आपको डॉक्यूमेंट से समबन्धित किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े
(समय समय पर, म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी से स्टेटमेंट मांगते रहे, अगर उसके द्वारा नहीं दिया जा रहे है, और सभी पेपर एक जगह संभाल कर रखे, ध्यान रखे आपका पेपर ही आपका निवेश है )
नॉमिनी रजिस्टर्ड कराने का महत्व
हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि – म्यूच्यूअल फण्ड बहुत लम्बे समय का निवेश होता है, सालो साल आपका पैसा मार्केट में लगा होता है, आप हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश करते रहते है,
जैसे –10 साल , 20 साल या 30 साल के लिए म्यूच्यूअल फण्ड में रेगुलर निवेश,
लेकिन, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपने सोचा है कि- अगर अचानक, इस 10 साल, 20 साल या 30 साल लम्बे समय के बीच किसी दुर्घटनावश बीच में ही अचानक आपकी मृत्यु हो जाये तो ?
एक मिनट भाई, आपको मौत का नाम सुनकर डरने की जरुरत नहीं है,
बस आपको ये समझने की जरुरत है कि – मौत एक ऐसा सच है, जिसके कारण एक दिन मै भी मर जाऊंगा और एक दिन आप भी, और हर इन्सान किसी न किसी दिन जरुर मर जायेगा,
लेकिन, जीवित रहने पर जो हमने सालो साल निवेश किया, उसका क्या होगा ?
मरने के बाद अपने म्यूच्यूअल फण्ड का निवेश हमारे लिए तो कुछ काम का रहा नहीं, क्योकि हम तो मर चुके है, लेकिन, हमारे परिवार वाले, हमारे प्रियजन, के लिए जरुर म्यूच्यूअल फण्ड में जमा पैसा बहुत काम आएगा, जो उनको फाइनेंसियली बेहतर लाइफ जीने में बहुत हेल्प करेगा,
तो ऐसे में हर एक म्यूच्यूअल फण्ड निवेशक की ये जिम्मेदारी है कि – वो इस बात को जीवित रहते हुए ही सुनिश्चित कर ले कि, अगर अचानक किसी आकस्मिक दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाये, तो सालो से जमा उसके म्यूच्यूअल फण्ड का निवेश, मरने के बाद सही हाथो और आपके प्रिय परिवारजनों को ही मिले,
आपका पैसे आपके परिवारजनो और प्रियजनों को ही मिले आपको, इसके लिए आपको अपने म्यूच्यूअल फण्ड कंपनी के पास नॉमिनी फॉर्म भरना होता है,
नॉमिनी मे आपको उस व्यक्ति का नाम बताना होता है, जिसको की आप चाहते है कि आपके इस दुनिया में नहीं होने पर आपकी निवेश को प्राप्त कर सके,
नॉमिनी (Nominee) जो कि आपके निवेश का उत्तरिधिकारी होता है, वह व्यक्ति, आपके अचानक मृत्यु होने पर आपके म्यूच्यूअल फण्ड निवेश के पैसे को प्राप्त कर सकेगा, या वो इस निवेश के अपने नाम से ट्रान्सफर करा सकेगा,
आगे किसी दुसरे पोस्ट, में मैं आपसे नॉमिनी के ऊपर और डिटेल में बात करूँगा,
आज इस पोस्ट में इतना ही,
आप इस पोस्ट के बारे में पाने सवाल या विचार को कमेंट में लिख सकते है,
पोस्ट पूरा पढने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
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